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GENERAL | 2026-05-19
त्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आखिरी वॉट्सऐप चैट से कोर्ट में बड़ा खुलासा

त्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आखिरी वॉट्सऐप चैट से कोर्ट में बड़ा खुलासा

भोपाल: मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की संदेहास्पद मौत के मामले में भोपाल की एक जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी और त्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत के इस कड़े फैसले के बाद भोपाल पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी पति पर ₹10,000 का नकद इनाम भी घोषित कर दिया है।

🔹 क्या है पूरा मामला?

मूल रूप से नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय त्विशा शर्मा का विवाह दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुआ था। लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ही, बीती 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके ससुराल में त्विशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला था। मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनके पति और ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।

🔹 आखिरी वॉट्सऐप चैट ने पलटा केस

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील (Prosecution) ने कोर्ट के सामने त्विशा द्वारा अपनी मां को भेजे गए आखिरी वॉट्सऐप मैसेजेस को डिजिटल सबूत के तौर पर पेश किया। मौत से कुछ दिन पहले (9 मई) भेजे गए एक भावुक मैसेज में त्विशा ने लिखा था, "मां आप मुझे यहां से लेने आ जाओ कल प्लीज..." उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहद मुश्किल बताते हुए पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत भी की थी। इन चैट्स के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी रसूखदार है और उसे इस मोड़ पर राहत देने से केस के अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।

🔹 बचाव पक्ष और मृतका की सास के दावे

इस हाई-प्रोफाइल मामले में त्विशा की सास गिरीबाला सिंह (जो खुद एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं) को कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट में त्विशा के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए यह दावा किया था कि वह डिप्रेशन और कुछ दवाओं की निर्भरता (Drug Dependency) से जूझ रही थीं। हालांकि, त्विशा के पिता और मायके पक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपनी मृत बेटी को बदनाम करने और केस को भटकाने की कोशिश बताया है।

🔹 पुलिस की अगली सख्त कार्रवाई

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। आरोपी समर्थ सिंह के देश छोड़कर भागने की आशंका के चलते पुलिस ने उनका पासपोर्ट सस्पेंड करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनके खिलाफ एक 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) भी जारी किया गया है। वर्तमान में पुलिस की 6 अलग-अलग विशेष टीमें फरार आरोपी को ट्रैक करने के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

WRITTEN AND PUBLISHED BY SANDEEP SINGH, FOUNDER & EDITOR