
गणेशोत्सव पर बड़ा तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक कोंकण का सफर टोल फ्री
नमस्कार दोस्तों,
गणेशोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों को बड़ी राहत दी है। 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक कोंकण की ओर जाने वाले पात्र वाहनों को कई प्रमुख मार्गों पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह सुविधा गणेशोत्सव के दौरान घर लौटने वाले लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए दी गई है।
टोल छूट मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-48, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग-66 और कोंकण की ओर जाने वाले अन्य संबंधित PWD और MSRDC मार्गों पर लागू होगी। अटल सेतु के रास्ते कोंकण जाने वाले पात्र वाहन भी इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।
टोल छूट का लाभ लेने के लिए वाहनों पर ‘गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन’ लिखा विशेष स्टिकर या पास लगाना होगा। ये पास पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस चौकियों और RTO कार्यालयों से उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि पास वापसी की यात्रा के लिए भी मान्य रहेगा।
यह सुविधा केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है। गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाली महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बसों को भी टोल छूट दी जाएगी।
हर साल मुंबई, ठाणे, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग गणेशोत्सव मनाने के लिए कोंकण स्थित अपने गांव जाते हैं। सरकार का यह फैसला यात्रा के खर्च को कम करने के साथ-साथ त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने में भी मदद करेगा।
11 से 27 सितंबर 2026 तक कोंकण यात्रा पर टोल छूट।
मुंबई-गोवा NH-66 और मुंबई-बेंगलुरु NH-48 पर सुविधा।
अटल सेतु से कोंकण जाने वाले पात्र वाहन भी शामिल।
‘गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन’ पास/स्टिकर जरूरी।
पास पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक चौकी और RTO से मिलेंगे।
पास वापसी की यात्रा के लिए भी मान्य रहेगा।
MSRTC की कोंकण जाने वाली बसों को भी टोल छूट मिलेगी।
जवाब: टोल छूट 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
जवाब: मुंबई-बेंगलुरु NH-48 और मुंबई-गोवा NH-66 समेत कोंकण की ओर जाने वाले अन्य संबंधित मार्गों पर छूट मिलेगी।
जवाब: विशेष पास या स्टिकर पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस चौकियों और RTO कार्यालयों से उपलब्ध कराया जाएगा।
जवाब: हां, ‘गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन’ पास वापसी की यात्रा के लिए भी वैध रहेगा।
⚠︎ Disclaimer:
यह खबर महाराष्ट्र सरकार की घोषणा और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। टोल छूट संबंधित निर्धारित मार्गों और पात्र वाहनों पर लागू होगी। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी ताजा निर्देशों की जानकारी लेना उचित रहेगा।


