
महाराष्ट्र: थूकने से रोकने पर बुजुर्ग से मारपीट, CM एकनाथ शिंदे के आदेश पर ऑटो ड्राइवर पर केस दर्ज
द इंडियन न्यूजपेपर ब्यूरो:
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। यह घटना तब हुई जब बुजुर्ग ने ऑटो ड्राइवर को सड़क पर थूकने से मना किया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और पुलिस ने इस पर क्या कानूनी एक्शन लिया है:
थूकने से रोकने पर भड़का ड्राइवर
वायरल वीडियो और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ऑटो ड्राइवर, जिसका नाम निशान धर शुक्ला बताया जा रहा है, सड़क पर थूक रहा था। वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग नागरिक ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उसे ऐसा करने से टोका और सड़क गंदी न करने की सलाह दी।
यह बात ऑटो ड्राइवर को इतनी नागवार गुजरी कि उसने आपा खो दिया और बुजुर्ग के साथ गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने उन पर पत्थर से भी वार किया, जिससे बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कड़ा एक्शन
जैसे ही इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसे एक गंभीर अपराध माना।
"सड़क पर थूकने से रोकने जैसी सामान्य बात पर किसी बुजुर्ग नागरिक पर जानलेवा हमला करना बेहद निंदनीय है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।" - मुख्यमंत्री कार्यालय
मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निशान धर शुक्ला को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पुलिस से कहा कि इस मामले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पत्थर से हमला किया गया, उससे बुजुर्ग की जान भी जा सकती थी।
जवाब: यह मामला महाराष्ट्र का है और बुजुर्ग से मारपीट करने वाले आरोपी ऑटो ड्राइवर का नाम निशान धर शुक्ला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जवाब: बुजुर्ग ने ऑटो ड्राइवर को सड़क पर थूकने से मना किया था और गंदगी फैलाने से टोका था, इसी बात पर गुस्सा होकर ड्राइवर ने उन पर हमला कर दिया।
जवाब: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास) के तहत केस दर्ज किया है।
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